आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि उसने कार्ड से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HSBC) पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि HSBC पर यह जुर्माना बैंकों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपये में मूल्यवर्गित को-ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड संचालन पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया है।आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था। इसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
नोटिस पर बैंक के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण और उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण की जांच पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही थे, जिसके कारण मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना उचित था।RBI ने कहा कि बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि कुछ क्रेडिट कार्ड खातों में न्यूनतम भुगतान देय की गणना करते समय कोई नकारात्मक परिशोधन नहीं था। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना वैधानिक और विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। इसके अलावा, मौद्रिक जुर्माना लगाना आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।