By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept

Content News Room

Latest & Breaking News Updates In Hindi

  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: आसाराम को मिली अंतरिम जमानत,खराब स्वास्थ्य के चलते बहार आया, अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं- सुप्रीम कोर्ट
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa

Content News Room

Latest & Breaking News Updates In Hindi

Font ResizerAa
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
Search
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Content News Room > Blog > देश > आसाराम को मिली अंतरिम जमानत,खराब स्वास्थ्य के चलते बहार आया, अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं- सुप्रीम कोर्ट
देश

आसाराम को मिली अंतरिम जमानत,खराब स्वास्थ्य के चलते बहार आया, अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं- सुप्रीम कोर्ट

News Desk
Last updated: 2025/01/07 at 1:00 PM
News Desk
Share
3 Min Read
आसाराम को मिली अंतरिम जमानत,खराब स्वास्थ्य के चलते बहार आया, अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं- सुप्रीम कोर्ट
SHARE

नई दिल्ली: बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। आसाराम को अपने अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं है।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने आसाराम को रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय रोग के अलावा उम्र से संबंधित कई स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं। वह इस मुद्दे की जांच केवल मेडिकल आधार पर करेगा।

आसाराम को 2013 में अपने जोधपुर आश्रम में 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार का दोषी ठहराया गया था। 2018 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले उसने स्वास्थ्य आधार पर सजा निलंबित करने के लिए कई बार याचिका दायर की थी, लेकिन याचिका को पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने गांधीनगर की एक अदालत द्वारा 2023 में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था। आसाराम वर्तमान में एक अन्य बलात्कार मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। 

इससे पहले अगस्त में जेल से बाहर आया था

अगस्त की शुरुआत में आसाराम को हृदय संबंधी बीमारी के इलाज के लिए जोधपुर सेंट्रल जेल से बाहर लाया गया था। 13 अगस्त को हाईकोर्ट ने आसाराम को पुलिस हिरासत में रहते हुए महाराष्ट्र के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में सात दिन तक इलाज कराने की अनुमति दी थी। साथ ही पैरोल देते समय हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि उसके साथ चार पुलिसकर्मी यात्रा करेंगे, उसे अपने साथ दो अटेंडेंट रखने की भी अनुमति दी गई थी। उसे पुणे में एक निजी कॉटेज में रखा जाएगा और उसे इलाज और यात्रा का पूरा खर्च और पुलिस व्यवस्था में होने वाला खर्च भी खुद उठाना होगा।

You Might Also Like

हिमालय की गोद से प्राप्त शुद्ध जल से निर्मित टेंसबर्ग, दिल्ली के बीयर बाजार में गुणवत्ता की नई क्रांति…

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आरोप: AAP ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया

ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन पर लगाया टैरिफ, भारत पर असर की संभावना पर वित्त मंत्री ने दिया बयान

केंद्र सरकार ने जेंडर बजट में 37.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की, 4.49 लाख करोड़ रुपये का हुआ आवंटन

उप राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा- अवैध प्रवासियों को नहीं झेल सकता देश, युवाओं से की बड़ी अपील

News Desk January 7, 2025 January 7, 2025
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर नए पार्किंग नियम लागू, 17 मिनट से ज्यादा ठहरे तो कटेगा जुर्माना आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर नए पार्किंग नियम लागू, 17 मिनट से ज्यादा ठहरे तो कटेगा जुर्माना
Next Article  8.18 लाख रूपए की 264 क्विंटल अवैध धान जब्त  8.18 लाख रूपए की 264 क्विंटल अवैध धान जब्त
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image

Stay Connected

235.3k Followers Like
69.1k Followers Follow
11.6k Followers Pin
56.4k Followers Follow
136k Subscribers Subscribe
4.4k Followers Follow

ताजा ख़बरें

”स्वस्थ किशोरी, सशक्त भविष्य की ओर एक कदम और” प्रदेशभर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित….
”स्वस्थ किशोरी, सशक्त भविष्य की ओर एक कदम और” प्रदेशभर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित….
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जगमगाया दुलेश साहू का घर…
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जगमगाया दुलेश साहू का घर…
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
प्रदेश में नक्सलवाद समाप्त कर गढ़ेंगे विकास की राह : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय….
प्रदेश में नक्सलवाद समाप्त कर गढ़ेंगे विकास की राह : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय….
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में किया आंशिक संशोधन, जारी हुआ नया आदेश…
सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में किया आंशिक संशोधन, जारी हुआ नया आदेश…
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
//

यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

संपादक - Vivek Meshram
मोबाइल - 7879427991
ईमेल - [email protected]

छत्तीसगढ़ - Purani Toli , Jashpur

मध्यप्रदेश - Main Road , Baniyagaon , Kondagaon - CG

MP Info RSS Feed

Click Here to Visit MP Info Site

Archives

September 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« Aug    
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • MP Info RSS Feed
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?