By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept

Content News Room

Latest & Breaking News Updates In Hindi

  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: रागिनी नायक को गाली देने वाला वीडियो ना फर्जी ना संपादित, दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने दी जानकारी…
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa

Content News Room

Latest & Breaking News Updates In Hindi

Font ResizerAa
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
Search
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Content News Room > Blog > देश > रागिनी नायक को गाली देने वाला वीडियो ना फर्जी ना संपादित, दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने दी जानकारी…
देश

रागिनी नायक को गाली देने वाला वीडियो ना फर्जी ना संपादित, दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने दी जानकारी…

Last updated: 2024/07/12 at 1:00 AM
Share
5 Min Read
रागिनी नायक को गाली देने वाला वीडियो ना फर्जी ना संपादित, दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने दी जानकारी…
SHARE

रजत शर्मा द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि मामले में गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) की एंट्री हुई।

जिसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी देकर अदालत को बताया कि कांग्रेस नेता रागिनी नायक समेत अन्य नेताओं द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो फर्जी या एडिटेड नहीं है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने लाइव टीवी पर कथित रूप से रागिनी को गाली दी थी

एक्स ने हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर कर कोर्ट से अपने उस अंतरिम आदेश को भी रद्द करने की मांग की, जिसमें उसने एक्स के साथ-साथ कांग्रेस नेता रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को संबंधित वीडियो हटाने का निर्देश दिया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तर्क दिया है कि पूरी घटना का रॉ फुटेज (अनएडिटेड वीडियो) अभी भी इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और इसमें वह उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका उन्होंने खंडन किया है।

एक्स ने आवेदन में कहा ‘वादी के चैनल का अपना रॉ फुटेज, जिसे इस साल 4 जून यानी चुनाव नतीजे वाले दिन लाइव स्ट्रीम किया गया था, इसमें वादी कुछ कहते हुए दिख रहे हैं, यह इंडिया टीवी के अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

ऐसे में प्लेटफॉर्म पर शेयर वीडियो और इंडिया टीवी द्वारा लाइव स्ट्रीम किए गए फुटेज के बीच तुलना करने पर पता चलता है कि दोनों वीडियो की सामग्री एक जैसी है। इस प्रकार, पोस्ट में शेयर वीडियो प्रथम दृष्टया वास्तविक है और इंडिया टीवी के अपने यूट्यूब चैनल की लाइव स्ट्रीम से मेल खाता है, जो अभी भी ऑनलाइन उपलब्ध है।’ 

एक्स की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पक्ष रखा। उन्होंने और कहा कि रजत शर्मा के मुकदमे का पूरा आधार यही है कि उन्होंने नायक के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अगर वीडियो को ध्यान से देखें और ईयरफोन लगाकर सुना जाए तो उन्हें कुछ बुदबुदाते हुए सुना जा सकता है।

एक्स के वकील राव ने दलील दी कि शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई ट्रांसक्रिप्ट में कहा गया है कि नायक के साथ उनकी बातचीत के बाद कुछ नहीं कहा गया, लेकिन वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उन्होंने कुछ कहा था। उन्होंने कहा, ‘यह एक ऐसा मामला है जिसमें वादी का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन यदि आप वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने कुछ कहा था… प्रत्यक्ष रूप से, मैं यह दिखाने में सक्षम हूं कि कुछ कहा गया था… केवल इसी आधार पर, (रजत शर्मा का) मुकदमा समाप्त होना चाहिए… और यह आदेश (अंतरिम आदेश) समाप्त होना चाहिए’।

उधर तीनों कांग्रेस नेताओं की ओर गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांतो चंद्र सेन कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि वे वीडियो हटाने वाले आदेश के लिए एक आवेदन भी दायर करेंगे। इस बीच रजत शर्मा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद संबंधित ट्वीट अभी तक हटाए नहीं गए हैं इसलिए जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने प्रतिवादियों से अदालत के आदेश का पालन करने और ट्वीट हटाने को कहा।

इससे पहले हाई कोर्ट ने 14 जून को एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए तीनों कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो हटाने का निर्देश दिया था। जिन्होंने उस क्लिप को शेयर करते हुए आरोप लगाया था कि रजत शर्मा ने लोकसभा चुनाव परिणामों पर चर्चा के दौरान लाइव टेलीविजन पर नायक को अपशब्द कहे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। 

वहीं शर्मा के वकील ने का कहना था कि चार जून की शाम को चैनल पर बहस हो रही थी, और कांग्रेस नेताओं ने 10 एवं 11 जून को ट्वीट करना शुरू किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि शो की एक क्लिप प्रसारित की जा रही है जिसमें एक अपमानजनक शब्द डाला गया था, जबकि मूल फुटेज में ऐसी कोई सामग्री नहीं है।

इस मामले में रजत शर्मा ने नायक, खेड़ा और रमेश के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है और 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। 

The post रागिनी नायक को गाली देने वाला वीडियो ना फर्जी ना संपादित, दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने दी जानकारी… appeared first on .

You Might Also Like

हिमालय की गोद से प्राप्त शुद्ध जल से निर्मित टेंसबर्ग, दिल्ली के बीयर बाजार में गुणवत्ता की नई क्रांति…

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आरोप: AAP ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया

ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन पर लगाया टैरिफ, भारत पर असर की संभावना पर वित्त मंत्री ने दिया बयान

केंद्र सरकार ने जेंडर बजट में 37.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की, 4.49 लाख करोड़ रुपये का हुआ आवंटन

उप राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा- अवैध प्रवासियों को नहीं झेल सकता देश, युवाओं से की बड़ी अपील

July 12, 2024 July 12, 2024
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article राशिफल: कैसा रहेगा आपका आज का दिन (12 जुलाई 2023) राशिफल: कैसा रहेगा आपका आज का दिन (12 जुलाई 2023)
Next Article कौन हैं आलिया नीलम? पाकिस्तान में बनीं पहली महिला चीफ जस्टिस, नवाज शरीफ की खासमखास… कौन हैं आलिया नीलम? पाकिस्तान में बनीं पहली महिला चीफ जस्टिस, नवाज शरीफ की खासमखास…
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image

Stay Connected

235.3k Followers Like
69.1k Followers Follow
11.6k Followers Pin
56.4k Followers Follow
136k Subscribers Subscribe
4.4k Followers Follow

ताजा ख़बरें

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न
छत्तीसगढ़ राज्य
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांकेर में बुढालपेन करसाड़ एवं मांदरी महोत्सव में हुए शामिल
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांकेर में बुढालपेन करसाड़ एवं मांदरी महोत्सव में हुए शामिल
छत्तीसगढ़ राज्य
MP NEWS: माँ क्षिप्रा के कल कल बहते शुद्ध जल के साथ होगा सिंहस्थ का भव्य आयोजन : मुख्यमंत्री डॉ यादव…
MP NEWS: माँ क्षिप्रा के कल कल बहते शुद्ध जल के साथ होगा सिंहस्थ का भव्य आयोजन : मुख्यमंत्री डॉ यादव…
मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश जनसंपर्क
अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो दवाइयों की पहुंच: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो दवाइयों की पहुंच: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
छत्तीसगढ़ राज्य
//

यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

संपादक - Vivek Meshram
मोबाइल - 7879427991
ईमेल - [email protected]

छत्तीसगढ़ - Purani Toli , Jashpur

मध्यप्रदेश - Main Road , Baniyagaon , Kondagaon - CG

MP Info RSS Feed

Click Here to Visit MP Info Site

Archives

June 2025
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« May    
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • MP Info RSS Feed
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?